
दिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने 1 जून तक जमानत पर बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली सीएम की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है. सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट का दोबारा जेल जाने से जुड़े केजरीवाल के भाषण के बारे में बताया.
उन्होंने कहा कि केजरीवाल का बयान है कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया तो 2 जून को उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते. हमारा आदेश साफ है कि उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा.