
दिल्ली. जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. सोरेन की ओर से डाली गई चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की. जिस पर कोर्ट ने तत्काल राहत देने से मना कर दिया.

सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी 1 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए. इस पर ईडी ने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. चुनाव रिहाई का आधार नहीं हो सकता। इधर कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि ईडी सोमवार तक लिखित जवाब दाखिल करे. अब 21 मई को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी.
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से समय मांगा. पीठ ने एएसजी से अंतरिम जमानत की एप्लिकेशन के बारे में पूछा. जिसके जवाब में एएसजी ने कहा कि सोरेन को बहुत पहले (31 जनवरी) गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और के चार चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं.