Chhattisgarh

शराब घोटाला : अनवर ढेबर की जमानत याचिका को अदालत ने किया खारिज, 6 मई तक बढ़ी अनिल टुटेजा की रिमांड

रायपुर. शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की मुश्किलें बढ़ती जा रहा हैं. अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर शनिवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई. जिस पर कोर्ट ने ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इधर पूर्व IAS अनिल टुटेजा की ईडी रिमांड भी 6 मई तक बढ़ा दी गई है.

शुक्रवार को ही ईडी रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले मेंअनिल टुटेजा, पूर्व आईएएस, अनवर ढेबर और अन्य की करीब 205.49 करोड़ रुपये मूल्य की 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है.

29 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में टुटेजा की रिमांड बढ़ा दी गई थी. कोर्ट ने 6 दिन के लिए टुटेजा की रिमांड बढ़ा दी थी. आज रिमांड के आखरी दिन टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया. बता दें कि बीते 21 अप्रैल को ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को गिरफ्तार किया था. हालांकि ईडी ने यश टुटेजा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था.

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