Chhattisgarh

CG NEWS : कलेक्टर, कमिश्नर और राजस्व विभाग सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका निराकृत, कोर्ट ने कार्रवाई से किया इनकार, ये है मामला

अंबिकापुर. सरगुजा कलेक्टर, कमिश्नर और राजस्व विभाग के सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को हाईकोर्ट ने निराकृत कर दिया है. कोर्ट ने अधिकारियों पर जुर्माना लगाने या कार्रवाई करने से इंकार कर दिया है.

दरअसल, पटपरिया निवासी आर. एन. सनमानी, जिला-कोरिया से 31 जुलाई 2017 को डिप्टी कलेक्टर पद से रिटायर हुए. रिटायरमेंट के के बाद उनके खिलाफ लंबित विभागीय जांच का हवाला देकर उनके अधिकांश सेवानिवृत्ति देयक रोक दिये गये थे. 20 जुलाई 2022 को उन्हें विभागीय जांच में पूर्णरूप से दोषमुक्त कर दिया गया. दोषमुक्ति के एक एक साल तीन महीने बाद भी उन्हें सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान ना होने पर हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट द्वारा 60 दिन के भीतर उनके मामले का निराकरण करने का निर्देश दिया गया.

निर्धारित समयावधी में हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना होने पर याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष अवमानना याचिका दायर की गई. अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि वर्तमान में याचिकाकर्ता की उम्र 68 वर्ष है. छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा पारित आदेशों का निर्धारित समयावधि में पालन ना कर लगातार हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना की जा रही है. अधिकांश सीनियर सिटीजन को उनके जीवनकाल में न्याय नहीं मिल पा रहा है.

हाईकोर्ट में लगातार अवमानना याचिकाऐं पेश किये जाने से न्यायालय का अत्यन्त कीमती और महत्वपूर्ण समय व्यर्थ होता है, अतः अधिवक्तागण द्वारा नीलम नामदेव एक्का (सचिव, राजस्व विभाग), महावीर राम (डिप्टी कमिश्नर, सरगुजा) और विनय कुमार लांगे (कलेक्टर, कोरिया) के विरूद्ध जुर्माना लगाने और गंभीर कार्यवाही की मांग की गई उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान इस आधार पर की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन 04 महीने देर से कर दिया गया है. चूंकि हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा पारित आदेश का पालन कर दिया गया.

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