PF Account Amount : कर्मचारी अब अपने पीएफ खाते से नहीं निकाल सकेंगे ये राशि, सरकार ने बंद की सुविधा
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कर्मचारी भविष्य निधि खाते (PF Account) से अब कर्मचारी कोरोना के बाद एडवांस नहीं निकाल सकेंगे. EPFO ने अपने सर्कुलर में कहा- ‘चूंकि अब कोविड-19 महामारी नहीं रही, इसलिए एडवांस देने की इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है. यह आदेश छूट प्राप्त ट्रस्टों सहित सभी पर लागू होगा.
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EPFO ने कोरोना की पहली फेज के दौरान पहली बार मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत एडवांस निकालने की सुविधा दी थी. इसके तहत कर्मचारी अपने PF खाते (PF Account) में जमा बैलेंस का 75 फीसदी तक या अपने PF खाते में जमा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर रकम निकाल सकता था.
कब निकाल सकते हैं पैसे ?
पीएफ निकासी नियमों के तहत अगर किसी सदस्य की नौकरी चली जाती है तो वह 1 महीने बाद पीएफ खाते (PF Account) से 75 फीसदी राशि निकाल सकता है. इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है. वहीं पीएफ में जमा शेष 25 फीसदी राशि नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद निकाला जा सकत है. इसके अलावा कर्मचारी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या अन्य आपातकालीन स्थिति में पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं. जैसे-
- कर्मचारी या उसके परिवार के इलाज के लिए.
- प्राकृतिक आपदा के चलते घर या संपत्ति को नुकसान होने पर.
- घर बनाने, निर्माण या मरम्मत, प्लॉट खरीदी.
- होम लोन की किस्त चुकाने के लिए.
- 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर.
- कंपनी 15 दिन से ज्यादा बंद रहने पर.
- खुद की शादी, बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए.
एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं ?
- कर्मचारी अपने शेयर की 75% तक की राशि एडवांस के रूप में निकाल सकता है.
- पिछले 3 महीने तक की सैलरी के योग तक की राशि निकाल सकता है.