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केजरीवाल को फिर लगा झटका, हाईकोर्ट ने रेगुलर बेल वाली याचिका के फैसले पर लगाई रोक

दिल्ली. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविन्द्र जडेजा की बेंच ने सुनवाई की. जिसके बाद बेंच ने केजरीवाल की जमानत पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है.

जानकारी के मुताबिक बीते दिनों केजरीवाल को रेगुलर जमानत मिली थी. जमानत के खिलाफ निदेशालय ने याचिका दायर करने के लिए 48 घंटे का वक्त मांगा था. ED की याचिका पर सुनवाई के बीच हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी. ED का कहना है कि निचली अदालत ने उनका पक्ष सुना तक नहीं.

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ED ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है. वे 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को वापस सरेंडर किया था. हालांकि जेल जाने से पहले केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी. जो खारिज हो गई. हालांकि केजरीवाल की रेगुलर बेल वाली याचिका पर सुनवाई जारी रही, जिसका फैसला गुरुवार शाम को आया. जिस पर आज रोक लगा दी गई है.

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