बड़ी खबर : 25 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, सैलरी भी लौटाने को कहा

2016 में हुई शिक्षक भर्ती को उच्च न्यायलय ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे सभी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है. इसके अलावा कोर्ट ने ऐसे सभी शिक्षकों को अपनी सैलरी लौटाने को कहा है. ये सभी भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा अलग-अलग ग्रुप के लिए हुई थी. न्यायालय के इस फैसले से करीब 25 हजार शिक्षकों को झटका लगा है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 में पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग (WBSSC) के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती की थी. इसके लिए टेस्ट भी हुआ था. इस परीक्षा में 24, 640 खाली सीट के लिए 23 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे. भर्ती प्रक्रिया 2016 तक पूरी हुई.
भर्ती में अनियमिमतता को लेकर कई लोगों को शिकायत थी. इसलिए इसको लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गईं. सुनवाई होती रही. जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में अनियमितता पाई. जिसके बाद सोमवार को जस्टिस देवांग्शु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच ने अवैध भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया.