राज्य सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने 5 लाख OBC प्रमाण पत्रों को किया रद्द, अब नौकरी के आवेदन भी हो जाएंगे अमान्य?
पश्चिम बंगाल. कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के 5 लाख ओबीसी (OBC) प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है. अदालत के ये फैसला प्रदेश की ममता बनर्जी सरकार के बड़ा झटका है. न्यायालय ने 2010 के बाद से बने 5 लाख OBC प्रमाण पत्र रद्द करने फैसला सुनाया है. जिसके बाद अब ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी के आवेदन भी अमान्य हो जाएंगे.
दरअसल, जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका लगाई गई थी. जिसमें ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए थे. इसी याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया गया. मामले में कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 के एक्ट के तहत बने पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग के हिसाब से तय प्रक्रियाओं के तहत ही बनाए जाएं.
कोर्ट ने आगे कहा कि 2010 के बाद से बने 5 लाख OBC प्रमाण पत्र में 1993 के एक्ट का पालन नहीं किया गया है. प्रमाण पत्रों को बनाने में नियमों उल्लंघन किया गया है. लिहाजा 5 लाख OBC प्रमाण पत्र को रद्द करने का फैसला सुनाया गया है.