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ED की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की नकेल ! PMLA मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती ईडी, पहले विशेष अदालत से लेनी होगी अनुमति

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों और अधिकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. गुरुवार को जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने पीएमएलए (PMLA) के तहत गिरफ्तारी की ईडी की शक्तियों पर सुनवाई के दौरान ये निर्णय दिया. जिसमें अब ईडी को किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के पहले विशेष न्यायालय से अनुमति लेनी होगी.

दरअसल, SC ने ईडी की शक्तियों पर लगाम कसी है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ED पीएमएलए (PMLA) की धारा 19 (Section 19) के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. अगर ईडी ऐसे आरोपियों की हिरासत चाहती है, तो उसे हिरासत के लिए संबंधित अदालत में आवेदन देना होगा.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी को सुनने के बाद में विशेष न्यायालय को कारण दर्ज करने के बाद आवेदन पर आदेश पारित करना होगा. आवेदन पर सुनवाई करते समय कोर्ट तब ही हिरासत की इजाजत दे सकता है जब उसे लगता है कि ईडी को पूछताछ की जरूरत है. भले ही आरोपी को धारा 19 के तहत कभी गिरफ्तार नहीं किया गया हो.

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