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केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, न्यायालय ने जमानत बढ़ाने वाली याचिका को किया खारिज, कहा- 2 जून को करना ही होगा सरेंडर

दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने के लिए दायर उनकी याचिका को तुरंत सुनवाई योग्य नहीं माना. साथ ही कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका को अवकाशकालीन बेंच के सामने सूचीबद्ध करने से इनकार किया है. जिससे अब केजरीवाल को 2 जून को वापस जेल जाना पड़ेगा.

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 जून को सरेंडर करना होगा. रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है.

करना ही होगा सरेंडर- सुप्रीम कोर्ट

सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी. लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही होगा.

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