Chhattisgarh

न्याय : CG में SI और प्लाटून कमांडर भर्ती पर HC का अहम फैसला, प्रक्रिया पूरी कर 90 दिनों में नियुक्ति देने का आदेश

बिलासपुर. एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है. हाईकोर्ट ने मेरिट सूची में शामिल एसआई के उम्मीदवारों को 90 दिन में नियुक्ति देने के आदेश दिया है. कोर्ट ने प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को लेने का आदेश दिया है. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.

बता दें कि सलेक्शन कमेटी की ओर से नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर विवाद हुआ था. अब कोर्ट ने 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया करने का आदेश दिया है.

ये था मामला

दरअसल, एसआई- प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेरिट सूची जारी की गई थी. व्यापम ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी कर दी थी. जिसकी वजह से सामान्य वर्ग के बहुत से उम्मीदवारों का नाम लिस्ट से कट गया था. व्यापम की ओर से जारी सूची को चुनौती देते हुए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने अपने-अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं.

वर्गवार प्रारंभिक लिस्ट बनाने से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हुए वंचित

याचिकाकर्ताओं के वकील के मुताबिक जारी लिस्ट में भर्ती नियमों का पालन नहीं किया गया. नियमों के खिलाफ प्रारंभिक लिस्ट जारी की गई. जिससे याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा से चूक गए. याचिका में ये भी बताया गया था कि नियमानुसार प्रारंभिक लिस्ट में खाली पदों के 20 गुना उम्मीदवारों को सलेक्ट किया जाना था. लेकिन, कैटेगरी वाइस प्रारंभिक लिस्ट बनाई गई. इसका परिणाम सामान्य वर्ग को भुगतना पड़ा.

याचिकाकर्ताओं ने नियम विरुद्ध होने के कारण इस लिस्ट को निरस्त कर कर नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की थी. अब कोर्ट ने 45 दिनों में प्रक्रिया पूरी कर 90 दिन में नियुक्ति देने का आदेश दिया है.

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