Chhattisgarh

नया फरमान : अब किसी भी विभाग में खाली पदों को भरने से पहले लेनी होगी वित्त विभाग की अनुमति

रायपुर। प्रदेश के सरकारी विभागों में अब रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी. दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने 10 मई को इस संबंध में सभी विभागों को पत्र लिखा है. जिसमें सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है.

हालांकि इसमें लोक सेवा आयोग के जरिए की जाने वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों के साथ अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को बाहर रखा गया है. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 से लोक सेवा आयोग की ओर से हर साल आयोजित की जाने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर, विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने के पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी.

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