Chhattisgarh

LOKSABHA ELECTION : पहले चरण के लिए थमा प्रचार, डोर-टू-डोर कैंपेन करेंगे प्रत्याशी, कल होगी वोटिंग

बस्तर. 19 अप्रैल (शुक्रवार) को लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान होना है. इससे पहले बुधवार शाम 6 से प्रचार-प्रसार का शोरगुल थम गया है. अब प्रत्याशी डोर-टू-डोर प्रचार करेंगे. बता दें कि 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट में मतदान होगा. जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है.

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोण्डागांव, नारायणपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा. वहीं बस्तर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है. इसी तरह जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 175 मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और 72 मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए है. ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा- आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है. मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे.

प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (या अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा.

Show More

Related Articles

Back to top button