Chhattisgarh

CG NEWS : भ्रष्टाचार और राजद्रोह के मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए जीपी सिंह को बड़ी राहत, कैट ने दिए बहाली के आदेश

रायपुर. अघोषित संपत्ति, भ्रष्टाचार और राजद्रोह के मामले में केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है. कैट ने चार हफ़्तों के भीतर जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया है.

जुलाई 2023 में 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंपल्सरी रिटायर कर दिया था. जबकि उनकी सर्विस के 8 साल बचे थे.

मामला जुलाई 2021 से चल रहा है. जब जीपी सिंह के पुलिस लाइन रायपुर स्थित सरकारी बंगले 15 अन्य ठिकानों पर छापा मारा गया था. इस दौरान 10 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्‍तावेज मिले थे. छापे से मिली संपत्ति के आधार पर एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज की थी. इधर सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड कर 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था. जिसके खिलाफ 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी.

जीपी सिंह की ओर से दायर याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी. मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस जीपी सिंह को भारत सरकार से अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त कर दिया था.

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