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संदेशखाली मामले में ममता सरकार को लगा तगड़ा झटका, HC ने दिए CBI जांच के आदेश, 2 मई को मांगी रिपोर्ट

संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को तगड़ा झटका दिया है. अदालत ने इस मामले की जांच सीबाआई से कराने का आदेश दिया है. जो कि हाईकोर्ट की ही निगरानी में होगी. बुधवार को उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया.

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने की. जिसके बाद पीठ ने महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है. अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी. साथ ही कोर्ट ने इसी दिन एजेंसी से जांच रिपोर्ट भी मांगी है.

अदालत के इस फैसले के बाद से अब जांच एजेंसी के लिए रास्ता साफ हो गया है. क्योंकि अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी. बता दें कि राज्य से जुड़े किसी भी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है. हालांकि अब कोर्ट के आदेश के बाद अब जांच एजेंसी बिना किसी रोक-टोक के अपना काम कर पाएगी.

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