
देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं. पार्टियां अपने प्रचार में लगी है. अलग-अलग माध्यमों से पार्टियां अपना पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं. इस बीच बीजेपी के विज्ञापन को लेकर बवाल मचा हुआ है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगा दी है.

दरअसल, मामला पश्चिम बंगाल का है. जहां टीएमसी के खिलाफ BJP के विज्ञापन को लेकर बवाल मचा हुआ है. यहां तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
एकतरफा आदेश दिया गया है- बीजेपी
कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में है. बीजेपी ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एकतरफा आदेश दिया है. ऐसे में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मामले की सुनवाई तुरंत हो. इधर सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई (सोमवार) को मामले को सुनवाई के लिए लगाने को कहा है.
आदेश पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार
बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी अपील दायर करते हुए दावा किया था कि एकल पीठ ने बिना कोई सुनवाई किये निर्देश दे दिया है. इस दलील को ठुकराते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.