कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले : ग्रेच्युटी की राशि में 25 फीसदी का इजाफा, जानिए कब से और कैसे मिलेगा इसका फायदा ?

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी (gratuity) और डेथ ग्रेच्युटी (Death gratuity) की राशि बढ़कर मिलेगी. क्योंकि केंद्र ने ग्रेच्युटी लिमिट (gratuity limit) में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. सरकार ने ये फैसला 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार लिया है. जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू हो चुकी है.

सरकार के इस फैसले का लाभ 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा. वहीं इस बढ़ोतरी के बाद 20 लाख की जगह कर्मचारियों को 25 लाख रुपये मिलेंगे. बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. जिसके बाद DA बढ़कर 50 फीसदी हो गया था.
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क्या है नियम ?
श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 4 अगस्त 2016 को जारी किए गए ज्ञापन के मुताबिक जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन (basic salary) का 50 प्रतिशत बढ़ता है, तो रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी.
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क्या है ग्रेच्युटी, कब मिलता है फायदा ?
ग्रेच्युटी (gratuity) का सीधा संबंध राशि से है. ये सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों को दी जाती है. बशर्ते कर्मचारी किसी भी कंपनी में कम से कम 5 साल लगातार काम करता हो या रिटायर होने वाला हो. ऐसे में कंपनी की तरफ से एक अच्छी खासी राशि दी जाती है. जो हर महीने जुड़ती जाती है और रिटायमेंट या 5 साल बाद कंपनी छोड़ने पर दी जाती है. यदि कोई 5 साल से पहले नौकरी छोड़ता है उसे इसका फायदा नहीं मिलेगा.